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BCI ने लॉ कोर्स में अधिकतम आयु सीमा हटाई, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
BCI ने लॉ कोर्सेज में दाखिले की अधिकतम उम्र सीमा हटाई और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी
Key points
- BCI ने 5 नवंबर 2026 को पारित प्रस्ताव से लॉ कोर्सेज में दाखिले की उम्र पाबंदी हटाई
- पहले पांच साल के लॉ कोर्स के लिए अधिकतम उम्र 22 साल और तीन साल के कोर्स के लिए 45 साल थी
- जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सभी पांच साल के लॉ कोर्स रेजिडेंशियल नहीं होते
Why it matters. माना जा रहा है कि जल्द लागू होने वाले इस फैसले से किसी भी उम्र में वकालत की पढ़ाई का रास्ता खुल सकता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 5 नवंबर 2026 को पारित प्रस्ताव से लॉ कोर्सेज में दाखिले की उम्र सीमा खत्म कर दी है। पहले पांच साल के लॉ कोर्स में 22 साल और तीन साल के कोर्स में 45 साल तक की उम्र सीमा तय थी। शुक्रवार की सुनवाई में BCI के वकील ने इस फैसले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया, जिसे CJI सूर्य कांत की बेंच ने रिकॉर्ड पर लिया।
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BCI ने लॉ कोर्स में अधिकतम आयु सीमा हटाई, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
BCI ने लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा का नियम खत्म कर दिया है. अब किसी भी उम्र में लॉ कोर्सेज किए जा सकेंगे. इस संबंध की जानकारी BCI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है. अब किसी भी उम्र में वकालत यानी लाॅ किया जा सकेगा. बाॅर काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 5 नवंबर 2026 को पारित एक प्रस्ताव के जरिए लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र की पाबंदी हटा दी है. BCI ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध की जानकारी दी है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान BCI के वकील नेइस फैसले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है. CJI सूर्य कांत की बेंच ने BCI का प्रस्ताव रिकॉर्ड पर लिया है. माना जा रहा है कि जल्द ही य.