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दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी नोटिस भेजे गए, एक्स ने हाई कोर्ट को बताया
एक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अकाउंट हटाने के फर्जी नोटिस दिल्ली पुलिस के नाम पर भेजे गए थे
Key points
- नोटिस किसी बहुरूपिए ने पुलिस अधिकारी का फर्जी रूप धरकर भेजे थे, यह एक्स की आंतरिक जांच में सामने आया।
- एक्स ने कहा कि उसने IFF और SFLC के अकाउंट या उनकी पोस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स की जानकारी और कंपनी के रुख को देखते हुए दोनों संगठनों की याचिकाओं का निपटारा किया।
Why it matters. नोटिस की प्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं और दिल्ली पुलिस में इंपोस्टर की शिकायत दर्ज होने से फर्जी पुलिस नोटिस के मामले की जांच का मुद्दा सामने है।
एक्स ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि IFF और SFLC के अकाउंट हटाने के नोटिस दिल्ली पुलिस के नहीं थे। कंपनी की आंतरिक जांच में पता चला कि ये नोटिस बहुरूपिए ने पुलिस अधिकारी का फर्जी रूप धरकर भेजे थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस में इंपोस्टर का पता लगाने की शिकायत दर्ज कराई गई और कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस अमित महाजन की अदालत ने इस स्थिति को देखते हुए दोनों संगठनों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
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दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी नोटिस भेजे गए, एक्स ने हाई कोर्ट को बताया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। प्लेटफॉर्म ने अदालत को बताया कि डिजिटल अधिकार संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के अकाउंट्स को हटाने के लिए जो लीगल नोटिस भेजे गए थे, वे दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं आए थे। वास्तव में, ये नोटिस किसी बहुरूपिए की ओर से पुलिस अधिकारी का फर्जी रूप धरकर भेजे गए थे। इस खुलासे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। दरअसल, एक्स के वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी ने इस मामले की आंतरिक जांच की थी। जांच में नोटिस फर्जी पाए गए। इसके बाद इ.