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कैंसिल फ्लाइट टिकट के GST रिफंड पर GSTAT का महत्वपूर्ण फैसला
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कैंसिल फ्लाइट टिकट के जीएसटी रिफंड पर सिंगापुर एयरलाइंस के पक्ष में फैसला सुनाया।
Key points
- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने सिंगापुर एयरलाइंस को 45,92,528 रुपये के आठ रिफंड दावों का पात्र माना है।
- यह रिफंड अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के बीच कोविड-19 के कारण रद्द हुई उड़ानों से संबंधित है।
- ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दो सप्ताह के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।
Why it matters. यह फैसला उन मामलों के लिए सकारात्मक है जहाँ लेनदेन रद्द होने और ग्राहकों को कर वापस किए जाने पर जीएसटी रिफंड का दावा किया जा सकता है।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की कोच्चि पीठ ने 16 अक्टूबर को सिंगापुर एयरलाइंस के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के बीच के 45,92,528 रुपये के आठ रिफंड दावों का ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया। यह मामला कोविड-19 के कारण रद्द उड़ानों से संबंधित था, जहाँ एयरलाइन ने यात्रियों को किराया और जीएसटी वापस कर दिया था।
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कैंसिल फ्लाइट टिकट के GST रिफंड पर GSTAT का महत्वपूर्ण फैसला
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि अगर शर्तें पूरी की जाती हैं, तो कैंसिल किए गए एयरलाइन टिकटों पर चुकाया गया GST वापस मिल सकता है. आइए आपको भी बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कैंसिल किए गए विमान टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड का दावा किया जा सकता है, बशर्ते एयरलाइन ने यात्रियों को किराया और जीएसटी दोनों वापस कर दिया हो और इसे साबित करने के लिए उसके पास पुख्ता दस्तावेज हों. सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड बनाम कोच्चि सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के मामले में फैसला सुनाते हुए, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की कोच्चि, एर्नाकुलम पीठ ने.



