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जीएसटी परिषद 1 नवंबर को सार्वजनिक करेगी नया रिटर्न फॉर्म का मसौदा
जीएसटी परिषद 1 नवंबर को नए रिटर्न फॉर्म का मसौदा सार्वजनिक करेगी।
Key points
- संशोधित जीएसटी रिटर्न फॉर्म का मसौदा 1 नवंबर को परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।
- हितधारक 30 नवंबर तक 'एमवाईजीओवी.इन' पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और कमेंट दे सकते हैं।
- सीबीआईसी के आयुक्त गौरव सिंह के अनुसार, करीब 80 फीसदी नोटिस रिटर्न ब्योरे में विसंगतियों के कारण जारी किए जाते हैं।
Why it matters. यह कदम रिटर्न ब्योरे में विसंगतियों को सुधारने के लिए उठाया गया है, जिससे कारोबारियों को मिलने वाले नोटिसों की संख्या कम हो सकती है।
जीएसटी परिषद 1 नवंबर को संशोधित रिटर्न फॉर्म का मसौदा 'एमवाईजीओवी.इन' पोर्टल पर सार्वजनिक करेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, हितधारक 30 नवंबर तक इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। ये संशोधित फॉर्म, जिनमें जीएसटीआर-1 शामिल है, 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
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जीएसटी परिषद 1 नवंबर को सार्वजनिक करेगी नया रिटर्न फॉर्म का मसौदा
GST Return Form : जीएसटी परिषद ने 8 अक्टूबर को कारोबारियों के लिए रिटर्न फॉर्म में सुधार करने का फैसला किया था. इस फैसले के अनुरूप तैयार मसौदे को 1 नवंबर को पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा. इस पर हितधारकों से 30 नवंबर सुझाव मांगे गए हैं. इसके बाद नया आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया जाएगा, जो अगले साल अप्रैल से लागू होगा. नई दिल्ली. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद अब कारोबारियों के लिए नया रिटर्न फॉर्म लाने की तैयारी है. सरकार ने नए फॉर्म में तमाम विसंगतियों को सुधारने का काम किया है. जीएसटी परिषद की बैठक में इन सुधारों के बारे में चर्चा भी हुई थी. बैठक में हुए फैसलों के बाद वित्त मंत्रालय ने एक नवंबर को.