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IRDAI का नया मोटर बीमा नियम 15 दिसंबर 2026 से: कार-बाइक के कवर अब चुनने का विकल्प
IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस में कवर चुनने का विकल्प देने वाला नया नियम 15 दिसंबर 2026 से लागू करने का फैसला किया.
Key points
- थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर अनिवार्य रहेगा, जबकि यात्रियों और पीछे बैठने वालों का कवर ऑप्शनल होगा.
- बीमा कंपनियों को हर कवर का प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा, पूरी पॉलिसी का कुल भुगतान नहीं.
Why it matters. ग्राहक हर कवर की अलग कीमत देखकर अनावश्यक खर्च से बच सकेंगे, और पुरानी थर्ड पार्टी पॉलिसी रद्द किए बिना यात्रियों का कवर जुड़वा सकेंगे.
IRDAI ने निजी कारों और दोपहिया वाहनों के मोटर इंश्योरेंस के लिए चार लेवल का नया स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो 15 दिसंबर 2026 से लागू होगा. थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर अनिवार्य रहेगा, जबकि यात्रियों और पीछे बैठने वालों का कवर ऑप्शनल होगा, और पर्सनल एक्सीडेंट कवर गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक के लिए जरूरी होगा. बीमा कंपनियों को अब हर कवर का प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा और ग्राहकों को सभी कवर एक साथ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगी. पुरानी थर्ड पार्टी पॉलिसी वाले ग्राहक अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों का लायबिलिटी कवर जुड़वा सकेंगे, और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम थुंगला धना लक्ष्मी मामले के बाद लिया गया.
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IRDAI का नया मोटर बीमा नियम 15 दिसंबर 2026 से: कार-बाइक के कवर अब चुनने का विकल्प
IRDAI ने कार और बाइक इंश्योरेंस के लिए चार-स्तरीय नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जो 15 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा. इसके तहत ग्राहक थर्ड पार्टी, यात्रियों की सुरक्षा, पर्सनल एक्सीडेंट और ओन डैमेज कवर में से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे. बीमा कंपनियों को हर कवर का प्रीमियम अलग बताना होगा. पहले से थर्ड पार्टी पॉलिसी रखने वाले ग्राहक भी अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों का कवर जुड़वा अगर आपके पास कार या बाइक है और आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब मोटर इंश्योरेंस खरीदते समय आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा. भारतीय बीमा नियामक.