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झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का सरकारी आदेश पलटा
Key points
- राज्य सरकार ने 18 अगस्त को 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी।
- हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं से हुई नियुक्तियों के रद्दीकरण पर रोक लगाई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की स्वतंत्र जांच की याचिका पर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किए।
Why it matters. इस फैसले से जेएसएससी सीजीएल भर्ती प्रक्रिया पर स्पष्टता आने की उम्मीद है और परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को राहत मिली है।
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती विज्ञापन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया। सरकार ने 18 अगस्त को 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की थीं, जबकि हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं से हुई नियुक्तियों पर रोक लगाई थी। सीआईडी ने रांची से संजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जिस पर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में बिचौलिया बनकर पैसे वसूलने का आरोप है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया
The ruling comes amid a wider recruitment controversy in Jharkhand, with allegations of examination malpractice triggering protests, CID arrests and a separate challenge before the Supreme Court. The ruling comes amid a wider recruitment controversy in Jharkhand, with allegations of examination malpractice triggering protests, CID arrests and a separate challenge before the Supreme Court. November 06, 2026 / 14:17 IST The latest High Court ruling is expected to provide clarity on the future of the JSSC CGL recruitment process, although Jharkhand HC overturned decision to scrap JSSC CGL exam. C.