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Courthouse in Aurillac 01
Photo: Illustrative image — Photo: Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत पर पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत पर पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस भेजा

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Key points

  • पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता राजनीतिक सुविधा का मामला नहीं है और संविधान सर्वोपरि है
  • केरल कांग्रेस के X अकाउंट से 12 अक्टूबर को आई पोस्ट बाद में हटा दी गई थी
  • अदालत यह जांच करेगी कि इस मामले में आपराधिक या दीवानी अवमानना लागू होती है या नहीं

Why it matters. इस मामले से अदालत की गरिमा और सार्वजनिक आलोचना की सीमा पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि अदालत अवमानना के प्रकार की जांच कर रही है।

शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पांचोली की पीठ ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। यह पोस्ट 12 अक्टूबर को केरल कांग्रेस के आधिकारिक X अकाउंट से आई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत से इस्तीफे की मांग की गई थी और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना के बाद इसे हटा दिया गया। पार्टी ने कहा कि उसने पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया है। अदालत ने इस मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहायता मांगी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत पर पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस को नोटिस भेजा

SC issues contempt notice to Kerala Congress over social media post targeting CJI Surya Kant, asserting judiciary independence and rule of law. New Delhi Observing that independence of the judiciary is not a matter of "political convenience", the Supreme Court on Friday (November 6, 2026) issued a contempt notice to all office bearers of Kerala Pradesh Congress Committee over a social media post targeting Chief Justice of India Surya Kant. Kerala Pradesh Congress Committee apologises to CJI for post on ‘X’ storyline 1 A bench of justices Aravind Kumar and Vipul M. Pancholi said that the Consti.

Sources