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मऊ: कृषि भूमि खरीद-फरोख्त पर महिलाओं और दिव्यांगों को स्टाम्प शुल्क में छूट

मऊ में कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में विशेष छूट दी जा रही है।

Updated 1 min read

Key points

  • महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।
  • विशेष दिव्यांग व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक के स्टाम्प शुल्क पर छूट का लाभ मिलेगा।
  • सेनावृत्त सैनिकों को नियमानुसार एक बार और पारिवारिक भूमि दान करने वालों को 5000 रुपये में पत्र सुविधा मिलेगी।

Why it matters. स्टाम्प शुल्क में इस कटौती से किसानों, विशेषकर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए कृषि भूमि का क्रय-विक्रय करना कम खर्चीला और आसान हो जाएगा।

डीआईजी स्टांप आजमगढ़ सुरेश कुमार त्रिपाठी ने मऊ में महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि विशेष दिव्यांग जनों को 20 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान है। सेनावृत्त सैनिकों को भी नियमानुसार एक बार इस छूट का लाभ मिलेगा और पारिवारिक भूमि दान पत्र 5000 रुपये में संपादित होंगे।

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मऊ: कृषि भूमि खरीद-फरोख्त पर महिलाओं और दिव्यांगों को स्टाम्प शुल्क में छूट

मऊ में कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त पर महिलाओं को अब 1 करोड़ रुपये तक के स्टांप पर 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी. डीआईजी स्टांप सुरेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों के लिए भी छूट का प्रावधान किया गया है. सेनावृत्त सैनिकों को भी नियमानुसार स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान शुरू किया गया है. तथा दिव्यांग जनों को यदि विशेष दिव्यांग है तो 20 लाख रुपए पर स्टांप पर छूट मिलेगी. यदि दान पत्र मऊः यदि आप किसान है और अपनी खेती का क्रय या विक्रय करना चाहते हैं तो विभाग द्वारा अब महिलाओं को विशेष छूट दी जा रही है. महिलाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं के तहत क्रेता विक्रेता किसानों को काफी लाभ मिल.

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