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सेबी 3 दिसंबर से NRI और OCI के लिए ऑनलाइन KYC की अनुमति देगा
सेबी ने एनआरआई और ओसीआई के लिए तीन दिसंबर से ऑनलाइन केवाईसी की अनुमति दी है।
Key points
- सेबी ने एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों के लिए केवाईसी नियमों में ढील दी है।
- संशोधित व्यवस्था तीन दिसंबर से लागू होगी।
- मध्यस्थों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के तीन कार्यदिवस के भीतर जानकारी केआरए को देनी होगी।
Why it matters. विदेश में रहने वाले निवेशकों के लिए भारत आए बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करना आसान हो सकता है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों के लिए केवाईसी नियमों में ढील दी है, जिससे वे भारत आए बिना डिजिटल माध्यम से पंजीकरण पूरा कर सकेंगे। सेबी के सर्कुलर के अनुसार संशोधित व्यवस्था तीन दिसंबर से लागू होगी और यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मानकों का पालन करने वाले देशों पर लागू होगी। नियामक ने केआरए को निर्देश दिया है कि आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित जानकारी को 'सत्यापित' के रूप में दर्ज किया जाए। मध्यस्थों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के तीन कार्यदिवस के भीतर जानकारी केआरए को देनी होगी।
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सेबी 3 दिसंबर से NRI और OCI के लिए ऑनलाइन KYC की अनुमति देगा
सेबी 3 दिसंबर से FATF-कंप्लायंस वाले देशों के NRI, OCI और विदेशी नागरिकों को डिजिटल तरीके से KYC पूरा करने की अनुमति देगा, जिससे भारतीय बाजारों में जुड़ना और निवेश करना आसान हो जाएगा. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को प्रवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओसीआई) और विदेशी नागरिक समेत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) संबंधी नियमों में ढील दी है. इसके तहत वे डिजिटल माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. अब वे Financial Action Task Force (एफएटीएफ) के स्टैंडर्ड का पालन करने वाले देशों में रहते हुए भारत में आए बिना.