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RBI ने सेवा निर्यात-आयात के फॉरेक्स नियमों में छोटे कारोबारियों को दी राहत
RBI ने सर्विस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के रिपोर्टिंग नियम आसान किए, छोटे कारोबारियों को EDF और IDPMS की जरूरतों से राहत मिली।
Key points
- सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए ₹10 लाख या उसके बराबर विदेशी करेंसी तक के पेमेंट पर अलग EDF जमा करना जरूरी नहीं होगा।
- सर्विस इम्पोर्ट में IDPMS रिपोर्टिंग तभी जरूरी होगी जब इम्पोर्टर रेजिडेंट इंडिविजुअल न हो और वैल्यू ₹10 लाख से ज्यादा हो।
- ये संशोधित नियम FEMA के तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (सेकंड अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2026 के जरिए किए गए हैं।
Why it matters. छोटे सर्विस कारोबारियों को EDF और IDPMS रिपोर्टिंग की कुछ जरूरतों से राहत मिल सकती है, और ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू माने जाएंगे।
RBI ने सर्विस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जुड़े फॉरेक्स रिपोर्टिंग नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू माने जाएंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल के अलावा अन्य सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए ₹10 लाख या उसके बराबर विदेशी करेंसी तक के पेमेंट पर अलग EDF जमा करना जरूरी नहीं होगा। सर्विस इम्पोर्ट पर अधिकृत डीलर बैंकों को IDPMS में जानकारी तभी दर्ज करनी होगी जब इम्पोर्टर रेजिडेंट इंडिविजुअल न हो और वैल्यू ₹10 लाख से ज्यादा हो।
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