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Price Range Of Cars For Tamil Nadu Mla And Ministers New Directive From Vijay Government Local18
Price Range Of Cars For Tamil Nadu Mla And Ministers New Directive From Vijay Government Local18
Key points
- मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के लिए कार खरीद सीमा 26 लाख रुपये तय की गई है।
- अन्य सभी विधायकों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम पात्रता सीमा 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- वाहन खरीद की इस सीमा में हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रावधान सरकारी आदेश में किया गया है।
Why it matters. यह निर्देश सरकारी वाहनों की खरीद पर वित्तीय सीमाएं लागू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी वाहन बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हों।
तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के लिए सरकारी कार खरीदने की अधिकतम कीमत सीमा तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार, मंत्रियों और विधानसभा के शीर्ष पदाधिकारियों के लिए यह सीमा 26 लाख रुपये और आम विधायकों के लिए 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह बदलाव यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
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Price Range Of Cars For Tamil Nadu Mla And Ministers New Directive From Vijay Government Local18
Tamil Nadu Govt: तमिलनाडु में अब माननीयों के सरकारी वाहनों के चयन और उनकी कीमतों पर शासन ने सख्त वित्तीय लक्ष्मण रेखा खींच दी है. राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए मंत्रियों और विधानसभा के शीर्ष पदाधिकारियों के लिए नई सरकारी कार की खरीद सीमा अधिकतम 26 लाख रुपये और आम विधायकों के लिए 15 लाख रुपये तय कर दी है. Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए सरकारी कार खरीदने की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपए तय कर दी है. वहीं, अन्य विधायकों (एमएलए) के लिए यह सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है. यह बदलाव तमिलनाडु विधानसभा के सदस्यों पर लागू यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन के तहत नए राजपत्र (गजट) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है. नई अधिसूचना में वाहन खरीद की सीमा, खरीद प्रक्रिया, स्वामित्व व्यवस्था और सरकारी वाहन लौटाने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है. मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सरकारी मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) पर भी 26 लाख रुपए की सीमा लागू होगी, जबकि अन्य सभी विधायकों को 15 लाख रुपए तक कीमत वाला वाहन लेने की पात्रता होगी. निर्धारित सीमा में वाहन की एक्स-शोरूम कीमत, कर (टैक्स), पंजीकरण शुल्क और मोटर बीमा प्रीमियम सहित खरीद से जुड़ी सभी लागतें शामिल होंगी. इसका मतलब है कि ये सभी खर्च निर्धारित सीमा के भीतर ही समायोजित किए जाएंगे और इन्हें अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा. सरकारी आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि वाहन खरीद की सीमा में हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जिस.