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Rahul Gandhi acquitted in 2018 defamation case over remarks against Amit Shah

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Rahul Gandhi acquitted in 2018 defamation case over remarks against Amit Shah

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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर स्थित विशेष एमपी-एलएए कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में अमित शाह के खिलाफ की गई गाली-गलौज की शिकायत में बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा…

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Rahul Gandhi acquitted in 2018 defamation case over remarks against Amit Shah

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर स्थित विशेष एमपी-एलएए कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में अमित शाह के खिलाफ की गई गाली-गलौज की शिकायत में बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं और राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को कोर्ट ने बदनाम करने वाला नहीं माना। यह मुकदमा 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में हुई रैली में अमित शाह पर की गई टिप्पणियों से शुरू हुआ था, जिसके बाद से यह मामला आठ साल से लंबित चल रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में पेश हुए तीन गवाहों की जांच की लेकिन राहुल गांधी की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ था। राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और सुनवाई के बाद तुरंत वापस लौट गए, जबकि शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि वे फैसले का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी दिन राहुल गांधी के काफिले की सुरवंचल एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस से टक्कर हुई, जिसमें सुरक्षा बल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें आईं, लेकिन नेता स्वयं सुरक्षित रहे। पुलिस ने इस हादसे की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी कमी की पुष्टि की जा सके।

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