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SEBI ने विदेश में रहने वाले NRI और विदेशी निवेशकों के लिए डिजिटल KYC की अनुमति दी
सेबी ने विदेश में रहने वाले NRI और विदेशी निवेशकों के लिए डिजिटल केवाईसी की अनुमति दी
Key points
- पात्र विदेशी निवेशकों को केवाईसी के लिए भारत आने की जरूरत नहीं होगी।
- नया नियम इसी साल 3 दिसंबर से लागू हो जाएगा।
- एफएटीएफ के नियमों का अनुपालन न करने वाले देशों के निवेशकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
Why it matters. इस बदलाव का लक्ष्य भारतीय वित्तीय बाजारों में NRI, ओसीआई और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश की प्रक्रिया आसान बनाना है।
सेबी ने विदेश में रहने वाले NRI और विदेशी निवेशकों के लिए केवाईसी नियमों में ढील दी है, जो इसी साल 3 दिसंबर से लागू होगी। अब पात्र विदेशी निवेशकों को केवाईसी के लिए भारत आने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे डिजिटल केवाईसी पूरी कर सकेंगे। एफएटीएफ के नियमों का अनुपालन न करने वाले देशों के निवेशकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मध्यस्थों को केवाईसी पूरी होने के तीन कार्यदिवस के भीतर रिकॉर्ड केआरए पर अपलोड करने होंगे।
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SEBI ने विदेश में रहने वाले NRI और विदेशी निवेशकों के लिए डिजिटल KYC की अनुमति दी
SEBI New KYC Rules : सेबी ने भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए केवाईसी संबंधी नियमों में ढील दी है. पात्र विदेशी निवेशक भारत में आए बिना डिजिटल माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इसका मकसद विदेशी निवेशकों और एनआरई के लिए भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश प्रक्रिया आसान बनाना है. नई दिल्ली. भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की इच्छा रखने वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) और विदेशी निवेशकों के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बड़ी राहत दी है. सेबी ने भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI) के लिए ‘नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) नियमों में ढील दी है. अब पात्र विदेशी निवेशकों को केवाईस.