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Frankfurt Stock Exchange (Ank Kumar) 01
Photo: Illustrative image — Photo: Ank Kumar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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Tax On Investment Income

Tax On Investment Income को लेकर ज्यादातर निवेशकों के मन में उलझन रहती है, क्योंकि शेयर, म्यूचुअल फंड और FD, तीनों पर टैक्स का तरीका अलग है।

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Tax On Investment Income को लेकर ज्यादातर निवेशकों के मन में उलझन रहती है, क्योंकि शेयर, म्यूचुअल फंड और FD, तीनों पर टैक्स का तरीका अलग है। कई लोग सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश करते हैं और टैक्स कटने के बाद असली कमाई देखकर चौंक जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बजट 2026 में शेयर और इक्विटी फंड की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी नियम वही हैं, बस उन्हें सही से समझना जरूरी है। शेयर बेचने पर कितना टैक्स लगता है? शेयर पर टैक्स इस बात से तय होता है कि आपने उसे कितने समय तक रखा। 12 महीने के भीतर बेचने पर मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है, जिस पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। 12 महीने से ज्यादा रखने पर यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) बन जाता है।

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Tax On Investment Income

Tax On Investment Income: शेयर, म्यूचुअल फंड और FD की कमाई पर कितना टैक्स लगता है, STCG, LTCG, TDS और स्लैब रेट के नियम आसान भाषा में जानें। Tax On Investment Income को लेकर ज्यादातर निवेशकों के मन में उलझन रहती है, क्योंकि शेयर, म्यूचुअल फंड और FD, तीनों पर टैक्स का तरीका अलग है। कई लोग सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश करते हैं और टैक्स कटने के बाद असली कमाई देखकर चौंक जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बजट 2026 में शेयर और इक्विटी फंड की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी नियम वही हैं, बस उन्हें सही से समझना जरूरी है। शेयर बेचने पर कितना टैक्स लगता है? शेयर पर टैक्स इस बात से तय होता है कि आपने उसे कितने समय तक रखा। 12 महीने के भीतर बेचने पर मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है, जिस पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। 12 महीने से ज्यादा रखने पर यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) बन जाता है। इस पर एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का मुनाफा टैक्स फ्री है, उसके ऊपर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक साल में आपका लॉन्ग टर्म मुनाफा 2 लाख रुपये है, तो टैक्स सिर्फ 75,000 रुपये पर लगेगा। Tax On Investment Income: म्यूचुअल फंड पर टैक्स के नियम इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी जिनमें 65 प्रतिशत से ज्यादा पैसा शेयरों में लगा हो, उन पर शेयर वाले नियम ही लागू होते हैं। 12 महीने से पहले बेचने पर 20 प्रतिशत और बाद में 1.25 लाख रुपये से ऊपर के मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स। डेट फंड का मामला अलग है। 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड के मुनाफे पर कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिलता, यह आपक.

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