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Photo: Illustrative image — Photo: Obsidian Soul, CC0 1.0, via Wikimedia Commons

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ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए शिकायत निपटारे की समय-सीमा और 24 घंटे कस्टमर केयर अनिवार्य किया

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए शिकायत निपटारे की समय-सीमा और 24 घंटे कस्टमर केयर अनिवार्य किया

Updated 2 min read

नई दिल्‍ली. देशभर के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. अब टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों की शिकायतों को टालना या अनदेखा करना मुमकिन नहीं होगा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2026 जारी कर दिया है. नए नियमों के तहत अब ग्राहकों को सातों दिन 24 घंटे कस्टमर केयर सहायता मिलेगी. साथ ही उनकी शिकायत को कंपनियां लंबे समय तक लटकाकर नहीं रख पाएंगी. कंपनियां एआई का यूज तो कर पाएंगे लेकिन एआई बॉट्स आदि की निगरानी के लिए कर्मचारी रखने जरूरी होंगे. इस नए बदलाव से टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही सीधे उनके टॉप मैनेजमेंट तक तय कर दी गई है. अगर कंपनियां तय समयसीमा तक ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा नहीं करती है या मानकों का उल्लंघन करती हैं तो उनको आर्थिक दंड भरना होगा.

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ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए शिकायत निपटारे की समय-सीमा और 24 घंटे कस्टमर केयर अनिवार्य किया

TRAI New Rules : ट्राई ने मोबाइल और इंटनेट यूजर्स की शिकायतों का समाधान तेज करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों से ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है. साथ ही 24 घंटे कस्‍टमर केयर सुविधा उपलब्‍ध कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है. नई दिल्‍ली. देशभर के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. अब टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों की शिकायतों को टालना या अनदेखा करना मुमकिन नहीं होगा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2026 जारी कर दिया है. नए नियमों के तहत अब ग्राहकों को.

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