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उत्तराखंड सरकार ने पात्र कर्मचारियों के लिए 30 दिन का तदर्थ दिवाली बोनस मंजूर किया
उत्तराखंड सरकार ने पात्र कर्मचारियों के लिए 30 दिन का तदर्थ दिवाली बोनस मंजूर किया, अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे.
Key points
- उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी दी है.
- पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस दिया जाएगा.
- ग्रुप B के अराजपत्रित कर्मचारियों में वही शामिल हैं जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये तक है.
Why it matters. सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को दीपावली से पहले राहत मिलने की उम्मीद है.
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ दिवाली बोनस को मंजूरी दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की. इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे और वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. बोनस ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों के साथ ग्रुप B के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये तक है. जो कर्मचारी किसी दूसरी उत्पादकता आधारित बोनस योजना में आते हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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उत्तराखंड सरकार ने पात्र कर्मचारियों के लिए 30 दिन का तदर्थ दिवाली बोनस मंजूर किया
Uttarakhand Diwali Bonus 2026: उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस मंजूर किया है. कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे. जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ. दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी बेसब्री से बोनस का इंतजार रहता है. एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने रेलकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कई राज्य की सरकारों ने भी अपने यहां कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया है. ताजा खबर आई है, उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने र.