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दिल्ली में नॉन-BS6 वाहनों पर प्रतिबंध: 1 नवंबर से 31 जनवरी तक एंट्री बंद
दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बीएस-6 से नीचे के बाहरी वाहनों और कमर्शियल बसों पर एंट्री प्रतिबंधित
मुख्य बातें
- दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बीएस-6 से नीचे के बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- कमर्शियल मालवाहक वाहनों और बाहरी बसों पर यह नियम तत्काल लागू हो गया है।
- सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह छूट दी गई है।
यह क्यों मायने रखता है। इस कदम से सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के खराब स्तर को कम करने और धूल और धुएं के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बीएस-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। इस पाबंदी में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी कमर्शियल मालवाहक वाहन और बसें शामिल हैं, जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट मिली है। दिल्ली परिवहन विभाग ने डीएनडी, सिंघू बॉर्डर और बदरपुर जैसे प्रमुख प्रवेश द्वारों पर लगभग 250 कर्मियों को तैनात कर नियमों का उल्लंघन रोकने की तैयारी की है।
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दिल्ली में नॉन-BS6 वाहनों पर प्रतिबंध: 1 नवंबर से 31 जनवरी तक एंट्री बंद
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक नॉन-बीएस-6 वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल जैसे पड़ोसी राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग या डीजल वाहनों को बीएस-6 मानकों में बदलने के लिए पत्र भेजे गए हैं। यह प्रतिबंध उन वाहनों पर लागू होगा जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हैं और बीएस-6 मानकों से नीचे के हैं।
Sources
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